बिलासपुर। न्यायधानी बिलासपुर में 28 अगस्त को दो पक्षों के बीच हुए विवाद, मारपीट और पथराव के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर सोहेल खान समेत कुल 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकालकर क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को लेकर सख्त संदेश दिया।
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों में सोहेल खान गुट के 17 लोग और दूसरे पक्ष के 3 आरोपी शामिल हैं। वहीं, दूसरे पक्ष के मुख्य आरोपी बताए जा रहे ठाकुर राम सिंह की तलाश जारी है। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपियों के कब्जे से कट्टा, एयर पिस्टल समेत अन्य हथियार बरामद करने का भी दावा किया है।
वीडियो फुटेज से अन्य आरोपियों की तलाश
पुलिस घटना से जुड़े वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर उपद्रव में शामिल लोगों की पहचान कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों की भूमिका की भी गहनता से जांच की जा रही है।
पुलिस का कहना है कि घटना में शामिल अन्य संदिग्धों को भी चिन्हित किया जा रहा है और साक्ष्यों के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।
सोशल मीडिया टिप्पणी और पुरानी रंजिश से शुरू हुआ था विवाद
मामला बिलासपुर के खपरगंज इलाके का है, जहां युवकों के दो गुटों के बीच विवाद हुआ था। आरोप है कि सोशल मीडिया पर की गई कथित टिप्पणी और पुरानी रंजिश को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए।
देखते ही देखते विवाद मारपीट और पथराव में बदल गया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। इसी दौरान भीड़ की ओर से पुलिस पर भी पथराव किया गया।
पथराव में तारबाहर थाना प्रभारी रवि तिवारी समेत 9 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए हैं।
सोहेल खान गुट के 17 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस के अनुसार, पहले पक्ष से गिरफ्तार आरोपियों के नाम इस प्रकार हैं:
- मौला बक्स उर्फ जूब्बू, पिता ईलाही बक्स, उम्र 37 वर्ष, निवासी खपरगंज, थाना सिटी कोतवाली
- शेख अजरूद्दीन उर्फ अज्जू, पिता शेख नसीरूद्दीन, उम्र 25 वर्ष, निवासी तैबा चौक, तालापारा
- मोहम्मद जाहिद खान, पिता अब्दुल हनीफ खान, उम्र 45 वर्ष, निवासी खपरगंज
- सफीक अहमद उर्फ राजा खान, पिता शेख मोहम्मद, उम्र 31 वर्ष, निवासी खपरगंज
- शकीर उर्फ सोनू, पिता मोहम्मद साबीर, उम्र 24 वर्ष, निवासी जूनी लाइन, संतोष भवन के पास
- मोहम्मद लाईक, पिता मोहम्मद सफीक, उम्र 37 वर्ष, निवासी खपरगंज, थाना सिटी कोतवाली
- रेहान अली उर्फ ईरानी, पिता जहोर अली, उम्र 19 वर्ष, निवासी जबड़ापारा, सरकंडा
- मो. जुनैद, पिता मो. जावेद, उम्र 21 वर्ष, निवासी खपरगंज मेन चौक, कोतवाली
- शेर खान उर्फ नईम खान, पिता करीम खान, उम्र 48 वर्ष, निवासी खपरगंज, कोतवाली
- मो. अजहर कुरैशी, पिता मो. जावेद, उम्र 30 वर्ष, निवासी खपरगंज, कोतवाली
- विजेंद्र अनंत उर्फ छोटू, पिता स्व. रामावतार अनंत, उम्र 32 वर्ष, निवासी सिद्धिविनायक कॉलोनी, तिफरा
- अब्दुल रज्जाक, पिता मुस्ताक मकवाना, उम्र 26 वर्ष, निवासी खपरगंज, इमामबाड़ा, कोतवाली
- अरबाज खान, पिता शेख इबरान, उम्र 29 वर्ष, निवासी खपरगंज, ताजिया चौक, कोतवाली
- सोहेल खान उर्फ मुस्तकीन, पिता स्व. साहिद उर्फ डब्बू, उम्र 27 वर्ष, निवासी खपरगंज, बिलासपुर
- नुमान अली, पिता फरमान अली, उम्र 22 वर्ष, निवासी यदुनंदन नगर, पानी टंकी के पास, इलाहाबाद स्कूल के पास
- शेख सुलतान, पिता शेख इब्राहिम, उम्र 30 वर्ष, निवासी खपरगंज, बोहरा मस्जिद के पास
- मोहम्मद मुस्तकीन, पिता मोहम्मद मुख्तार, उम्र 29 वर्ष, निवासी तैयबा मस्जिद के सामने, एल-01 भारतीय नगर
दूसरे पक्ष के 3 आरोपी भी गिरफ्तार
पुलिस ने दूसरे पक्ष से भी तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके नाम हैं:
- राजू यादव, पिता मुन्नीलाल यादव, उम्र 30 वर्ष, निवासी कुंदरापारा, दुर्गा मंदिर के पास, थाना सिरगिट्टी
- राकेश यादव उर्फ रिंकू, पिता रमेश यादव, उम्र 24 वर्ष, निवासी कुंदरापारा, दुर्गा मंदिर के पास मेन रोड, थाना सिरगिट्टी
- छत्रपाल साहू, पिता संत राम साहू, उम्र 25 वर्ष, निवासी साइंस कॉलेज के सामने, डबरीपारा, सरकंडा
पुलिस के मुताबिक, मामले में फरार आरोपियों की तलाश के साथ-साथ घटना के वीडियो और अन्य साक्ष्यों की जांच जारी है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि हिंसा में शामिल अन्य लोगों की पहचान होने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
