रायपुर। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर आईटीएमएस कैमरों से कटने वाले ई-चालान अब वाहन स्वामियों के लिए बड़ी परेशानी बन सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के ई-चालान अब तक लंबित हैं, उनके लिए राहत की खबर है। ट्रैफिक पुलिस की पहल पर न्यायालय में लंबित ई-चालानों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा।
14 मार्च को लगेगी लोक अदालत
डीसीपी ट्रैफिक विकास कुमार के निर्देश पर यह व्यवस्था की गई है। जिन वाहन स्वामियों के ई-चालान कोर्ट में ट्रांसफर हो चुके हैं, वे 14 मार्च को आयोजित लोक अदालत में जुर्माना जमा कर अपना मामला निपटा सकते हैं।
10 मार्च तक कराना होगा रजिस्ट्रेशन
लंबित ई-चालानों के शमन के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत वाहन स्वामियों को 10 मार्च 2026 तक अपने नजदीकी यातायात थाने में अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के प्रकरण लोक अदालत में पेश नहीं किया जाएगा।
लोक अदालत के बाद सख्ती
पुलिस ने साफ किया है कि लोक अदालत के बाद भी यदि ई-चालान लंबित रहता है, तो संबंधित वाहन को जब्त कर न्यायालय में पेश किया जाएगा। इससे वाहन से जुड़ी अन्य सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं।
किन ई-चालानों का होगा निराकरण
- 15 अक्टूबर 2025 के पूर्व जारी ई-चालान
- भुगतान नहीं किए गए और कोर्ट में लंबित प्रकरण
- जिनका यातायात थाना में समय पर रजिस्ट्रेशन होगा
ऐसे वाहन स्वामियों को मोबाइल कॉल और व्हाट्सऐप के जरिए नोटिस भी भेजा जाएगा।
इन 9 यातायात थानों में कराएं रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन के लिए वाहन स्वामी निम्न यातायात थानों में जा सकते हैं —
- यातायात थाना तेलीबांधा
- यातायात थाना भाठागांव बस स्टैंड
- यातायात थाना शारदा चौक
- यातायात थाना फाफाडीह
- यातायात थाना भनपुरी
- यातायात थाना टाटीबंध
- यातायात थाना पंडरी
- यातायात थाना पचपेड़ीनाका
- यातायात मुख्यालय कालीबाड़ी
यातायात पुलिस की अपील
यातायात पुलिस ने अपील की है कि जिन वाहन स्वामियों के ई-चालान लंबित हैं, वे अंतिम तिथि से पहले रजिस्ट्रेशन कराकर लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण का निराकरण करवा लें, ताकि आगे किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई और असुविधा से बचा जा सके।
