Chhattisgarh

कांकेर नक्सली मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, प्रभाकर और पत्नी राजे कांगे को 7-7 साल की सजा

कांकेर नक्सली मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, प्रभाकर और पत्नी राजे कांगे को 7-7 साल की सजा

कांकेर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नक्सल मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। 2015 में कोरर थाना क्षेत्र में सर्चिंग पार्टी पर हुए नक्सली हमले से जुड़े मामले में ADJ कोर्ट ने नक्सली प्रभाकर और उसकी पत्नी राजे कांगे को दोषी ठहराते हुए 7-7 साल के कारावास की सजा सुनाई है। वहीं मामले में शामिल तीन अन्य आरोपियों को 5-5 साल की सजा सुनाई गई है।

2015 में सर्चिंग पार्टी पर हुआ था हमला

मामला वर्ष 2015 में कोरर थाना क्षेत्र में हुई नक्सली घटना से जुड़ा है। पुलिस के मुताबिक, सर्चिंग पर निकली सुरक्षा बलों की टीम पर नक्सलियों ने हमला किया था। इस मामले में प्रभाकर, राजे कांगे समेत कई नक्सलियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था।

नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान पुलिस ने वर्ष 2024 में प्रभाकर को गिरफ्तार किया। इसके कुछ समय बाद उसकी पत्नी राजे कांगे को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।

जांच के बाद कोर्ट में पेश किया गया चालान

गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दोनों से पूछताछ की और मामले से जुड़े साक्ष्य जुटाए। इसके आधार पर पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों और आरोपों के आधार पर अदालत ने आरोपियों को दोषी माना।

इसके बाद अदालत ने प्रभाकर और राजे कांगे को 7-7 साल की सजा, जबकि तीन अन्य नक्सली आरोपियों को 5-5 साल के कारावास की सजा सुनाई।

प्रभाकर पर 25 लाख और राजे कांगे पर 8 लाख का इनाम

कांकेर एसपी निखिल राखेचा के मुताबिक, प्रभाकर पर पुलिस की ओर से 25 लाख रुपये और उसकी पत्नी राजे कांगे पर 8 लाख रुपये का इनाम घोषित था।

एसपी ने बताया कि दोनों के खिलाफ करीब 60 अपराध दर्ज हैं। कोरर में हुई मुठभेड़ और सर्चिंग पार्टी पर हमले में दोनों नक्सली नेताओं की कथित संलिप्तता से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य जांच के दौरान सामने आए थे।

नक्सल मामलों में अहम माना जा रहा फैसला

अदालत के इस फैसले को कांकेर में नक्सल मामलों के खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पुलिस के मुताबिक, नक्सली गतिविधियों से जुड़े मामलों में आरोपियों के खिलाफ उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे भी कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

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Editor Jamhoora

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