रायपुर। महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर, शुक्रवार को रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के पालन में नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार 2 अक्टूबर को नगर निगम क्षेत्र में स्थित सभी पशुवध गृह और मांस-मटन की दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा होटलों में भी मांस-मटन की बिक्री पर रोक रहेगी।
उल्लंघन पर सामग्री होगी जब्त
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध के बावजूद यदि किसी होटल, दुकान या अन्य स्थान पर मांस-मटन की बिक्री करते हुए कोई पाया जाता है, तो मौके पर ही सामग्री जब्त की जाएगी। साथ ही संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ यथोचित कार्रवाई की जाएगी।
जोन स्तर पर होगी निगरानी
प्रतिबंध के आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए नगर निगम के सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारी और जोन स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में मांस-मटन की दुकानों की लगातार निगरानी करेंगे। अधिकारियों को प्रतिबंध का प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।
नगर निगम की महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने प्रतिबंध को लागू कराने की तैयारी की है। निगम प्रशासन ने सभी संबंधित दुकानदारों और होटल संचालकों से 2 अक्टूबर को प्रतिबंध का पालन करने की अपील की है।
