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मोदी पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पर लगाई रोक

मोदी पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पर लगाई रोक

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने निचली अदालत में चल रहे ट्रायल पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही राहुल गांधी की याचिका पर नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। राहुल गांधी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 8 सितंबर के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी आपराधिक मानहानि की शिकायत रद्द करने की मांग स्वीकार नहीं की गई थी।

2018 में राफेल सौदे पर टिप्पणी से जुड़ा है मामला

यह मामला वर्ष 2018 में राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर राहुल गांधी की कथित टिप्पणियों से संबंधित है। आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ‘कमांडर-इन-थीफ’ और ‘चोरों के सरदार’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। इन टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई थी।

हाईकोर्ट से नहीं मिली थी राहत

राहुल गांधी ने मामले को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अब शीर्ष अदालत ने मामले में ट्रायल पर रोक लगाते हुए संबंधित पक्ष से चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से फिलहाल निचली अदालत में चल रही कार्यवाही रुक गई है। मामले में आगे की कार्रवाई शीर्ष अदालत में होने वाली सुनवाई और संबंधित पक्षों के जवाब पर निर्भर करेगी।

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Editor Jamhoora

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