महासमुंद। खल्लारी मंदिर में हुए रोपवे हादसे के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए रोपवे संचालक कंपनी और दो कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
जिला प्रशासन ने कलेक्टर विनय लंगेह के निर्देश पर कोलकाता की रोपवे एवं रिसॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ स्थानीय कर्मचारी बीरबल जंघेल और रामेश्वर यादव के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।
लापरवाही के आरोप में दर्ज हुआ केस
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 173 के तहत सेक्शन 289 और 125 (ए) में प्रकरण दर्ज किया है। यह कार्रवाई लापरवाही के आरोपों को ध्यान में रखते हुए की गई है। एफआईआर खल्लारी देवी ट्रस्ट की ओर से दर्ज कराई गई है।
16 घायल, एक महिला की मौत
हादसे में कुल 16 लोग घायल हुए थे, जबकि एक महिला की मौत हो गई। घायलों में से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है।
8 घायलों को मिली छुट्टी
इलाज के बाद 8 घायलों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इनमें हर्ष साहू, छायांस धावरे, हेमलाल नागेश्वर, कुलसी नागेश्वर, पूर्वी, रतन नागेश्वर, अमलेश और टिया शामिल हैं। बाकी घायलों का इलाज जारी है।
जांच जारी, सख्त कार्रवाई के संकेत
प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
यह हादसा एक बार फिर सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े कर रहा है, खासकर धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर संचालित रोपवे सेवाओं को लेकर।
