रायपुर। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) अभियान के तहत नाम जोड़ने, सुधार कराने और विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि आज, 11 दिसंबर है। राजधानी सहित प्रदेशभर में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें अब भी गणना प्रपत्र (Enumeration Form) नहीं मिला है, कुछ मतदाता पुराने रिकॉर्ड—खासकर 2003 की सूची—में अपना नाम न मिलने से परेशान हैं, जबकि कई लोग यात्रा या व्यस्तता के कारण फॉर्म भर ही नहीं पाए।
ऐसे में लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल है—“अगर आज फॉर्म नहीं भर पाए, तो क्या नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ पाएगा?”
घबराएँ नहीं — 11 दिसंबर के बाद भी मिलेगा पूरा मौका
चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक SIR की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद भी मतदाता 15 जनवरी 2025 तक दावा-आपत्ति (Claim & Objection) दर्ज करा सकेंगे।
सबसे राहत की बात यह है कि देरी होने पर किसी तरह का जुर्माना या पेनल्टी नहीं लगेगी।
ऑनलाइन और ऑफलाइन—दोनों विकल्प खुले
यदि बीएलओ फॉर्म देने नहीं पहुंच पाए हैं, तो मतदाता आसानी से voters.eci.gov.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
वेबसाइट पर बीएलओ का नंबर, बूथ विवरण और सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध रहती है।
SIR प्रक्रिया का पूरा शेड्यूल
- 11 दिसंबर: फॉर्म जमा करने का अंतिम दिन
- 16 दिसंबर: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित
- 16 दिसंबर – 15 जनवरी: दावा-आपत्ति अवधि (30 दिन)
- 7 फरवरी 2025: सभी दावों और आपत्तियों का अंतिम निपटान
कुल मिलाकर
जो लोग आज की समयसीमा चूक भी जाएंगे, वे चिंता न करें—वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का पूरा अवसर अभी भी उपलब्ध है। आयोग ने प्रक्रिया को लचीला रखा है ताकि कोई भी eligible मतदाता सूची से छूट न जाए।
