रायपुर. गणेश उत्सव को लेकर राजधानी रायपुर जिला प्रशासन ने विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। समितियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि नियमों का पालन नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
🏛️ बैठक में हुए निर्देश
गणेश उत्सव को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने को लेकर एडिशनल कलेक्टर उमाशंकर बंदे और एडिशनल एसपी लखन पटले ने समितियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि सभी समितियां एनजीटी के दिशा-निर्देशों का पालन करें। एडिशनल एसपी पटले ने साफ कहा कि रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग वर्जित रहेगा। समितियों को स्वयंसेवक तैनात करने और रात में विशेष निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए।

🎶 डीजे और साउंड सिस्टम पर सख्ती
- रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र (डीजे/लाउडस्पीकर) पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे।
- हर पंडाल में CCTV कैमरा अनिवार्य होगा।
- समितियों को स्वयंसेवक तैनात करने और रात में विशेष निगरानी रखने के निर्देश।
🏗️ पंडाल और झांकियां
- सड़क पर पंडाल लगाने से पहले प्रशासन की अनुमति अनिवार्य।
- झांकियां केवल निर्धारित रूट से ही निकलेंगी:
शारदा चौक → जयस्तंभ → मालवीय रोड → कोतवाली चौक → सदरबाजार → सत्तीबाजार → कंकालीपारा → पुरानी बस्ती थाना → लीली चौक → लाखेनगर → रायपुरा → महादेवघाट। - शास्त्री चौक से जयस्तंभ चौक तक झांकी पर रोक।
- विसर्जन केवल महादेवघाट कुंड में होगा।
⚡ सुरक्षा इंतजाम
- झांकियों की ऊँचाई बिजली तारों से सुरक्षित दूरी पर रखी जाए।
- जनरेटर और वायरिंग सुरक्षित स्थिति में हों।
- समितियां अपने सदस्यों व स्वयंसेवकों की सूची थाना प्रभारी को सौंपें।
- विसर्जन के समय छोटे बच्चों और बुजुर्गों को साथ लाने से बचें।
