रायपुर। राजधानी की रंगीन नाइटलाइफ पर अब प्रशासन ने सख्ती का शिकंजा कस दिया है। तेलीबांधा इलाके के सभी होटल, ढाबे, बार, पब और रेस्टोरेंट को रात 12 बजे तक ही संचालन की अनुमति दी गई है। यानी अब आधी रात के बाद न तो डीजे बजेगा और न ही शराब परोसी जाएगी।
नोटिस जारी, उल्लंघन पर होगी एफआईआर
तेलीबांधा पुलिस ने शनिवार को सभी प्रतिष्ठानों को लिखित नोटिस जारी कर साफ कर दिया है कि नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई होगी। ज़रूरत पड़ी तो एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। सीएसपी रमाकांत साहू ने बताया कि 12 बजे की डेडलाइन तय की गई है और 12:30 बजे तक हर हाल में प्रतिष्ठान बंद कराए जाएंगे।
सिर्फ पार्सल सर्विस की छूट
देर रात सिर्फ फूड पार्सल सर्विस चालू रह सकेगी। पार्टी, डीजे, शराब परोसना या किसी भी तरह का आयोजन सख्ती से प्रतिबंधित रहेगा।
कार्यक्रमों पर भी नियम लागू
होटल और क्लब में किसी भी कार्यक्रम का आयोजन करने से पहले थाने में पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम के लिए डीजे की जानकारी, सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी और पार्किंग मैनेजमेंट की डिटेल देना भी जरूरी होगा।
