Chhattisgarh

रायपुर में 1 सितंबर से लागू होगा नियम : बिना हेलमेट दोपहिया चालकों को नहीं मिलेगा पेट्रोल

रायपुर में 1 सितंबर से लागू होगा नियम : बिना हेलमेट दोपहिया चालकों को नहीं मिलेगा पेट्रोल

रायपुर. राजधानी में सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने घोषणा की है कि अब बिना हेलमेट आने वाले दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। यह नियम 1 सितंबर से पूरे रायपुर जिले में सख्ती से लागू होगा।

एसोसिएशन ने सौंपा ज्ञापन

पेट्रोल पंप संचालकों ने इस फैसले की जानकारी उप मुख्यमंत्री अरुण साव और कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह को ज्ञापन सौंपकर दी। एसोसिएशन का मानना है कि लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं और मौतों को रोकने के लिए यह कदम जरूरी है।

सड़क हादसों में हेलमेट की बड़ी भूमिका

रायपुर में हाल के दिनों में कई गंभीर सड़क हादसे हुए हैं, जिनमें अधिकांश मामलों में दोपहिया चालकों ने हेलमेट नहीं पहना था। नतीजतन, दुर्घटना के दौरान सिर में चोट लगने से मौत या गंभीर चोटें आईं। एसोसिएशन का कहना है कि हेलमेट की अनिवार्यता से सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

1 सितंबर से सख्ती

अभियान के तहत सभी पेट्रोल पंपों पर स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं। “नो हेलमेट, नो पेट्रोल” नियम का उल्लंघन करने वालों को पेट्रोल नहीं मिलेगा।


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Editor Jamhoora

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