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भूपेश बघेल को शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, हाईकोर्ट जाने के दिए निर्देश

भूपेश बघेल को शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, हाईकोर्ट जाने के दिए निर्देश

नई दिल्ली, 4 अगस्त 2025: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल को सुप्रीम कोर्ट से शराब घोटाले मामले में कोई राहत नहीं मिली है। अदालत ने दोनों को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का रुख करने के निर्देश दिए हैं।

क्या है मामला?

यह मामला कथित 2161 करोड़ रुपये के शराब घोटाले से जुड़ा है, जिसकी जांच सीबीआई और ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) कर रही है। आरोप है कि इस घोटाले में भारी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सोमवार को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने कहा कि भूपेश बघेल और उनके बेटे को गिरफ्तारी और जांच पर रोक की राहत के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर करनी होगी। कोर्ट ने हाईकोर्ट से इस मामले को शीघ्र निपटाने का अनुरोध किया।

पीएमएलए प्रावधानों पर चुनौती

ईडी की शक्तियों और पीएमएलए (PMLA) प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को लेकर दायर चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर 6 अगस्त को नई याचिका दाखिल करें, जिसे शीर्ष अदालत विचार करेगी।

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Editor Jamhoora

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