नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में जीएसटी स्लैब का पुनर्गठन करते हुए 12% और 28% की दरें समाप्त कर दी गईं। अब दो मुख्य टैक्स स्लैब 5% और 18% होंगे, जबकि पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट और लग्जरी वस्तुओं पर 40% का नया टैक्स स्लैब लागू होगा। यह बदलाव 22 सितंबर से प्रभावी होंगे।
आम आदमी को राहत, रोजमर्रा की चीजें होंगी सस्ती
निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह सुधार आम आदमी को ध्यान में रखकर किए गए हैं। दूध, पनीर, स्नैक्स और ब्रेड जैसे 175 से अधिक उपभोक्ता वस्तुओं पर कर घटाया गया है।
- दूध, पनीर, छेना और भारतीय ब्रेड (जैसे पराठा) अब जीरो टैक्स श्रेणी में आएंगे।
- हेयर ऑयल, साबुन, शैंपू, टूथब्रश, टेबलवेयर और किचनवेयर अब 5% जीएसटी में होंगे।
- 33 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी पूरी तरह खत्म कर दिया गया है।
- लगभग 99% वस्तुएं जो पहले 12% पर थीं, अब 5% पर आएंगी, जिनमें उर्वरक, मेंथॉल, हैंडीक्राफ्ट और कई श्रम-आधारित उद्योग शामिल हैं।
28% से 18% पर आएंगे एसी, टीवी और वाहन
करीब 90% उत्पाद, जो अब तक 28% टैक्स में आते थे, उन्हें 18% स्लैब में कर दिया गया है।
- अब सभी टीवी पर 18% जीएसटी लगेगा।
- एसी, डिशवॉशर, सीमेंट, छोटी कारें और 300 सीसी से कम की मोटरसाइकिलें 18% श्रेणी में रहेंगी।
- बसें, ट्रक, एम्बुलेंस और ऑटो पार्ट्स भी अब 18% टैक्स में आएंगे।
‘सिन और लग्जरी गुड्स’ पर 40% टैक्स
नया 40% टैक्स स्लैब खासतौर पर पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, एरेटेड वॉटर, कार्बोनेटेड व कैफिनेटेड ड्रिंक्स पर लागू होगा। वहीं, 350 सीसी से ज्यादा की मोटरसाइकिल, यॉट और हेलिकॉप्टर जैसी लग्जरी वस्तुएं भी इस श्रेणी में शामिल होंगी।
महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तंबाकू और पान मसाला पर थोक मूल्य की बजाय रिटेल सेल प्राइस (RSP) के आधार पर टैक्स वसूला जाएगा।
पीएम मोदी ने बताया “नेक्स्ट-जेनरेशन रिफॉर्म”
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी सुधारों का स्वागत करते हुए कहा कि यह कदम “कॉमन मैन की जिंदगी आसान करने और छोटे व्यापारियों, किसानों, एमएसएमई व युवाओं को राहत देने” के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि ये बदलाव “इज ऑफ डूइंग बिजनेस” और आर्थिक मजबूती की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे।
