Chhattisgarh

गणेशोत्सव पर डीजे को लेकर टकराव : पुलिस सख्त, संचालक अड़े – “कम साउंड में बजाएंगे डीजे-धुमाल”

गणेशोत्सव पर डीजे को लेकर टकराव : पुलिस सख्त, संचालक अड़े – “कम साउंड में बजाएंगे डीजे-धुमाल”

रायपुर. राजधानी रायपुर में आगामी गणेशोत्सव (27 अगस्त से शुरू) को लेकर डीजे बजाने का विवाद गहराता जा रहा है। रायपुर पुलिस और डीजे संचालकों के बीच हुई बैठक बेनतीजा रही। पुलिस ने साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराया जाएगा, वहीं डीजे संचालक अपनी मांग पर अड़े रहे और बोले – “गणेशोत्सव पर डीजे तो बजेगा, चाहे कम साउंड में ही सही।”

पुलिस की चेतावनी : नियम तोड़ने पर होगी कड़ी कार्रवाई

बैठक में रायपुर एएसपी लखन पटले ने कहा कि गणेशोत्सव पर केवल पारंपरिक वाद्ययंत्र बजाने की अनुमति होगी। डीजे बजाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि—

  • अस्पताल, स्कूल और सार्वजनिक स्थल से 100 मीटर दायरे में डीजे पूरी तरह बैन रहेगा।
  • रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र और डीजे दोनों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा।
  • तेज आवाज में डीजे बजाने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी।
  • एक ही वाहन पर बार-बार उल्लंघन की स्थिति में वाहन जब्त कर राजसात करने की कार्रवाई होगी।
  • नियम तोड़ने वालों पर भारी-भरकम जुर्माना और चालानी कार्रवाई की जाएगी।

ASP ने साफ कहा कि डीजे संचालन के लिए प्रशासन की ओर से कोई NOC जारी नहीं की जाएगी

डीजे संचालकों का पक्ष : “रोजी-रोटी का सवाल”

बैठक में डीजे धुमाल संघ रायपुर के अध्यक्ष गौतम महानंद ने पुलिस की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि गणेशोत्सव हिंदू समाज का प्रमुख पर्व है और बप्पा का आगमन-विदाई बिना डीजे-धुमाल के अधूरी लगती है।

उन्होंने कहा, “अगर डीजे नहीं बजाएंगे तो हमारे साथियों की रोज़ी-रोटी पर संकट आ जाएगा। हम कम साउंड में डीजे-धुमाल बजाने को तैयार हैं, लेकिन पूरी तरह बंद करना संभव नहीं।”

पिछले साल डीजे बजाने पर संघ से जुड़े कई संचालकों पर भारी-भरकम चालान लगाए गए थे। बावजूद इसके इस बार भी उन्होंने कम साउंड में डीजे-धुमाल बजाने की जिद दोहराई है।

कोर्ट की गाइडलाइन पर टकराव

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। खासकर धार्मिक आयोजनों में डीजे और लाउडस्पीकर की आवाज 75 डेसिबल से अधिक नहीं हो सकती। वहीं रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर/डीजे पर पूरी तरह रोक है।

पुलिस इन्हीं आदेशों को आधार मानते हुए कार्रवाई की बात कह रही है, जबकि डीजे संचालक “कम साउंड में बजाने” को लेकर अपनी जमीन पर डटे हुए हैं।

अब भी सस्पेंस : गणेशोत्सव पर डीजे बजेगा या नहीं?

बैठक बेनतीजा रहने के बाद अब सवाल यही है कि राजधानी में गणेशोत्सव के दौरान डीजे बजेगा या नहीं। पुलिस जहां नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की बात कर रही है, वहीं डीजे संचालकों का कहना है कि वे किसी भी हालत में त्योहार पर डीजे बंद नहीं करेंगे।


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Editor Jamhoora

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