रायपुर। अब छत्तीसगढ़ के किसी भी नगरीय निकाय क्षेत्र में बिना अनुमति ठेला, गुमटी या फूड वैन लगाकर व्यापार करना गैरकानूनी होगा। राज्य सरकार ने ‘छत्तीसगढ़ नगरपालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नियम 2025’ की अधिसूचना जारी कर दी है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इन नियमों के तहत नगर निगम, नगरपालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में हर छोटे-बड़े व्यापारी को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।
15 दिन में मिलेगा लाइसेंस, उल्लंघन पर कार्रवाई
नए नियमों के अनुसार, आवेदन मिलने के 15 दिनों के भीतर अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) जारी की जाएगी। यदि इस अवधि में कोई निर्णय नहीं लिया गया, तो लाइसेंस स्वीकृत माना जाएगा।
नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माना और कार्रवाई का प्रावधान है। जिन व्यापारियों के पास पहले से अनुमति नहीं है, वे 60 दिनों के भीतर आवेदन कर सकते हैं।
व्यापारिक क्षेत्र और शुल्क निर्धारण
नगर निकायों को अब सड़कों की चौड़ाई और क्षेत्र की प्रकृति के आधार पर व्यापारिक परिसरों का वर्गीकरण करना होगा।
- नगर निगम क्षेत्र: 7.5 मीटर से कम सड़क पर ₹4 प्रति वर्गफुट वार्षिक शुल्क
- नगरपालिका क्षेत्र: ₹3 प्रति वर्गफुट
- नगर पंचायत क्षेत्र: ₹2 प्रति वर्गफुट
प्रत्येक लाइसेंस अधिकतम 10 वर्ष के लिए मान्य रहेगा, जिसकी अवधि व्यापारी स्वयं तय कर सकेगा।
नवीनीकरण और रद्द करने का प्रावधान
अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त होने से कम से कम एक वर्ष पहले नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा।
निर्धारित अवधि में नवीनीकरण न कराने पर लाइसेंस रद्द कर व्यापारिक परिसर सील किया जा सकता है।
फुटपाथ और सड़क पर अतिक्रमण नहीं
नए नियमों के तहत किसी भी परिसर के सामने फुटपाथ, सड़क या सार्वजनिक स्थान पर अवरोध या अतिक्रमण सख्त मना होगा।
इसके अलावा, बिना अनुमति होर्डिंग, विज्ञापन या अवैध पार्किंग करने पर भी कार्रवाई की जाएगी।
विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग शुल्क
- मोहल्ला/कॉलोनी क्षेत्र: निगम में ₹4, नगरपालिका में ₹3, पंचायत में ₹2 प्रति वर्गफुट प्रति वर्ष
- छोटे-मध्यम बाजार: निगम ₹5, नगरपालिका ₹4, पंचायत ₹3
- बड़े बाजार: निगम ₹6, नगरपालिका ₹5, पंचायत ₹4 प्रति वर्गफुट प्रति वर्ष
बाजार क्षेत्र से बाहर स्थित व्यावसायिक परिसरों के लिए अधिकतम शुल्क —
नगर निगम ₹30,000, नगरपालिका ₹20,000, और नगर पंचायत ₹10,000 निर्धारित किया गया है।
फूड वैन और मोबाइल व्यापार के लिए भी जरूरी लाइसेंस
नियमों के अनुसार, वाहनों से व्यापार करने वालों को भी लाइसेंस लेना होगा।
- मिनी ट्रक/पिकअप/जीप: निगम ₹400, नगरपालिका ₹300, पंचायत ₹200 प्रति वाहन प्रतिवर्ष
- ऑटो या तिपहिया वाहन: निगम ₹250, नगरपालिका ₹200, पंचायत ₹150
ऐसे वाहन यदि यातायात में बाधा उत्पन्न करेंगे, तो उनका लाइसेंस तुरंत निरस्त किया जाएगा।
