रायपुर। राजधानी में नवरात्रि और गरबा महोत्सव की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने दुर्गा उत्सव समितियों की बैठक आयोजित की। बैठक में साफ कर दिया गया कि डीजे का इस्तेमाल पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा और सभी आयोजनों में कोलाहल अधिनियम का सख्ती से पालन कराया जाएगा।
पंडाल और सुरक्षा संबंधी निर्देश
- पंडाल केवल सड़क किनारे तय स्थानों पर ही बनाए जा सकेंगे।
- प्रत्येक पंडाल में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य होंगे।
- आग बुझाने के उपकरण उपलब्ध कराना भी आवश्यक होगा।
- ऐसी प्रतिमा या प्रदर्शनी नहीं लगाई जाएगी जिससे किसी समुदाय की धार्मिक भावना आहत हो।
अनुमति और प्रक्रिया
- किसी भी आयोजन के लिए नगर निगम से अनुमति अनिवार्य होगी।
- आयोजन से कम से कम 7 दिन पहले आवेदन संबंधित जोन कार्यालय में जमा करना होगा।
- बिजली विभाग, अग्निशमन विभाग और थाना प्रभारी को भी पूर्व सूचना देनी होगी।
गरबा और सांस्कृतिक आयोजन
- गरबा आयोजक सिर्फ धार्मिक और पारंपरिक गीत बजा सकेंगे, अश्लील या विवादित गानों की अनुमति नहीं होगी।
- पार्किंग की व्यवस्था आयोजक समितियों को ही सुनिश्चित करनी होगी।
दुर्गा प्रतिमा विसर्जन
- प्रतिमा विसर्जन महादेव घाट के निर्धारित स्थल पर ही होगा।
- विसर्जन के दौरान आग्नेय अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
- विसर्जन 2 अक्टूबर की रात से 4 अक्टूबर तक संपन्न कराया जाएगा।
प्रशासन की मौजूदगी
बैठक में एडीएम उमाशंकर बंदे, एएसपी दौलतराम पोर्ते, एएसपी डॉ. प्रशांत शुक्ला, एसडीएम नंदकुमार चौबे, सीएसपी इशू अग्रवाल समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
