कोर्ट का आदेश, 18 अगस्त तक सरेंडर नहीं करने पर होगी जब्ती
राजधानी रायपुर के कुख्यात सूदखोर और हिस्ट्रीशीटर तोमर बंधुओं पर अब बड़ी कार्रवाई की तलवार लटक रही है।
कोर्ट ने वीरेंद्र और रोहित तोमर को 18 अगस्त तक पुलिस या कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया था। आज समयसीमा पूरी हो रही है और अगर दोनों ने सरेंडर नहीं किया तो उनकी संपत्तियों की कुर्की शुरू कर दी जाएगी।
कोर्ट का आदेश और पुलिस की तैयारी
- अदालत ने दोनों आरोपियों के खिलाफ उद्घोषणा जारी की थी।
- पुलिस ने रायपुर कलेक्टर को उनकी चार संपत्तियों की कुर्की के लिए प्रतिवेदन भेज दिया है।
- अगर आज भी आरोपी सामने नहीं आते तो प्रशासनिक स्तर पर जबरन संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया शुरू होगी।
तोमर भाइयों पर इनाम घोषित
- दोनों आरोपियों – वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर – पर ₹5,000-₹5,000 का इनाम घोषित किया गया है।
- पुलिस ने शहर और आसपास के इलाकों में लगातार दबिश भी तेज कर दी है।
