रायपुर और बलौदाबाजार के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में आदेश लागू
रायपुर। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने पेट के संक्रमण और उल्टी-दस्त के इलाज में उपयोग की जाने वाली दवा ‘ओफलॉक्सासिन 200 एमजी + ऑर्निडाजोल 500 एमजी’ की एक बैच पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। रायपुर ड्रग वेयरहाउस की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि संबंधित दवा का उपयोग और वितरण दोनों ही फिलहाल प्रतिबंधित रहेंगे।
ड्रग कोड और बैच नंबर की पहचान
यह दवा सीएमजी बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 1 जून 2024 को निर्मित की गई थी, जिसका बैच नंबर CT24250404 और ड्रग कोड SP1978 है। इसकी एक्सपायरी डेट 31 मई 2026 है। हालांकि, स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि अधिकांश अस्पतालों में इस बैच का स्टॉक लगभग खत्म हो चुका होगा।
वापसी के आदेश जारी
मुख्यालय से प्राप्त निर्देशों के बाद रायपुर और बलौदाबाजार जिले के सभी सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC), हमर क्लिनिक, डेंटल कॉलेज, डीकेएस अस्पताल और डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल को आदेश भेजे गए हैं। निर्देश में कहा गया है कि यदि उक्त बैच की दवा स्टॉक में मौजूद हो, तो उसका उपयोग तत्काल रोककर ड्रग वेयरहाउस रायपुर को वापस किया जाए।
तकनीकी जांच रिपोर्ट का इंतजार
स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने बताया कि यह दवा सामान्यतः पेट संक्रमण, डायरिया, फूड पॉइजनिंग और उल्टी-दस्त जैसे लक्षणों में दी जाती है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि दवा की सप्लाई पर रोक के पीछे गुणवत्ता या तकनीकी खामी का मामला है या नहीं। विभाग ने जांच रिपोर्ट आने तक सावधानी के तौर पर इसका उपयोग न करने का निर्देश दिया है।
