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वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: कुछ धाराओं पर लगी रोक, ‘वक्फ बाय यूज़’ पर राहत नहीं

वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: कुछ धाराओं पर लगी रोक, ‘वक्फ बाय यूज़’ पर राहत नहीं

Supreme Court On Waqf Amendment Act 2025:

मोदी सरकार द्वारा लाए गए वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कानून को बरकरार रखते हुए इसकी कुछ धाराओं पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह फैसला मुस्लिम समुदाय के लिए आंशिक राहत माना जा रहा है, वहीं सरकार का पक्ष भी संतुलित रखा गया है।

किन प्रावधानों पर लगी रोक

  • वक्फ बनाने के लिए 5 साल तक मुसलमान होने की अनिवार्यता पर रोक।
  • वक्फ बोर्ड में 3 से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य न हों – सुप्रीम कोर्ट ने सीमा तय की।
  • कलेक्टर अब यह तय नहीं कर सकेंगे कि कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं, अंतिम अधिकार ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट के पास रहेगा।
  • वक्फ बोर्ड का CEO जहां संभव हो मुस्लिम होना चाहिए – अदालत ने इसे बाध्यता नहीं बल्कि सुझाव माना।

‘वक्फ बाय यूज़’ पर राहत नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रावधान को बरकरार रखा है जिसके तहत अब ‘वक्फ बाय यूज़’ मान्यता प्राप्त नहीं होगी। यानी अगर किसी संपत्ति का दस्तावेज़ नहीं है तो उसे वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा, चाहे वह लंबे समय से वक्फ उपयोग में क्यों न रही हो।

मुस्लिम समुदाय को आंशिक राहत

  • वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों की संख्या सीमित कर दी गई है –
    • केंद्रीय परिषद में अधिकतम 4
    • राज्य बोर्ड में अधिकतम 3
      इससे बोर्ड और परिषद के ढांचे में मुस्लिम समाज का बहुमत कायम रहेगा।

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पूरे कानून पर रोक केवल “Rarest of Rare” मामलों में ही लगाई जा सकती है। अदालत ने माना कि कानून की संवैधानिकता की पूर्वधारणा विधायिका के पक्ष में होती है। इसलिए पूरे अधिनियम को खारिज करने से इनकार कर दिया गया।


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Editor Jamhoora

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