नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। अदालत ने दिल्ली-एनसीआर में सभी कुत्तों को शेल्टर भेजने के पुराने आदेश पर रोक लगाते हुए साफ कहा कि अब उन्हें टीकाकरण और बधियाकरण के बाद वहीं छोड़ा जाएगा, जहां से उन्हें पकड़ा गया था। साथ ही अदालत ने पूरे देश के लिए एक समान नीति बनाने की बात कही है।
सुप्रीम कोर्ट के अहम निर्देश
- पूरे देश के लिए पॉलिसी : सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाया गया है। देशभर में एक समान नीति बनाई जाएगी।
- शेल्टर में स्थायी रूप से नहीं रहेंगे कुत्ते : केवल टीकाकरण-बधियाकरण के बाद उन्हें उसी इलाके में छोड़ा जाएगा।
- आक्रामक और बीमार कुत्ते : रेबीज या आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों पर भी टीकाकरण कर निगरानी रखी जाएगी।
- खाना खिलाने पर सख्ती :
- हर म्यूनिसिपल ब्लॉक में कुत्तों को खिलाने के लिए अलग से निर्धारित जगह बनाई जाएगी।
- किसी भी सार्वजनिक स्थान (जैसे पार्क, सड़क, मार्केट एरिया) पर कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी।
- अगर कोई व्यक्ति ऐसा करते पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
पहले का आदेश और अब का बदलाव
- 11 अगस्त का आदेश : सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली-एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को स्थायी रूप से शेल्टर भेजा जाए।
- नया आदेश : अब अदालत ने इस फैसले में संशोधन कर दिया है और स्पष्ट किया है कि कुत्तों को शेल्टर में स्थायी रूप से नहीं रखा जाएगा।
